सूरत की सेशन कोर्ट ने बुधवार (2 अगस्त) को 5 महीने पुराने रेप केस का फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में आरोपी यूसुफ उर्फ इस्माइल को उम्रकैद और फांसी की सजा सुनाई है।
इसने पड़ोस में रहने वाली दो साल की बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी थी। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
चॉकलेट दिलाने के बहाने बच्ची को साथ ले गया था
इस्माइल बच्ची का पड़ोसी था और वो उसे चाचा कहकर बुलाती थी। 28 फरवरी की शाम आरोपी उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। इसके बाद उसने बच्ची के साथ रेप किया और गला दबाकर हत्या कर दी।बच्ची के काफी देर तक घर न लौटने पर परिवार ने तलाश शुरू की, तो इस्माइल ने उन्हें बताया कि बच्ची को वह घर के बाहर छोड़ गया था। इसके बाद बच्ची का शव कपलेटा गांव के तालाब के पास एक सुनसान जगह पर मिला था।
आरोपी सीसीटीवी में भागता दिखा था
बच्ची के लापता होने के बाद पुलिस की टीम उसकी तलाश में जुटी थी। इलाके के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे थे। हालांकि, पुलिस को यह जानकारी मिल गई थी कि बच्ची को पड़ोस में रहने वाला इस्माइल ले गया था। वहीं, एक फुटेज में इस्माइल भागता हुआ भी नजर आया तो पुलिस को शक हो गया, जिसके बाद उसे को अरेस्ट कर लिया।

