दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाल्कर की हत्या करने और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या (302), और सबूत नष्ट करने (201) के मामले में आरोप तय किए हैं. इस दौरान कोर्ट ने कहा,
तमाम बहस को सुनने के बाद दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं लिहाजा प्रथम दृष्टया आफताब के खिलाफ हत्या (302) , और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है. इस दौरान, आरोपी आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से इनकार करते हुए कहा, वह मुकदमे का सामना करेगा.
मिली जानकारी के मुताबिक साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब के खिलाफ आईपीसी धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के बाद सबूत को नष्ट करना) के तहत आरोप तय किए हैं. धारा 302 के तहत आरोपी को या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड (हत्या की गंभीरता के आधार पर) के साथ-साथ जुर्माने की सजा दी जाती है. हालांकि सजा कितनी दी जाएगी यह कोर्ट केस दर केस के आधार पर तय करता है.