पलवल / अतुल्य लोकतंत्र : जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22 (।) और 23 (॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 नवंबर से 28 नवंबर तक केजीपी व केएमपी जंक्शन पर किसानों का 72 घंटे का पडाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार लघु सचिवालय पलवल क्षेत्र के लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामदिया, पलवल में यातायात प्रबंधन के लिए डीईटीसी अजय सरोहा, होडल में यातायात प्रबंधन के लिए एसडीओ सुरेंद्र मेहरा, दिन में केएमपी व केजीपी जंक्शन क्षेत्र के लिए बीडीपीओ नरेश कुमार, रात्रि के समय केएमपी व केजीपी जंक्शन क्षेत्र हेतु डीईटीसी आनंद सिंह, केएमपी व केजीपी जंक्शन के साथ-साथ जिला में किसानों के 72 घंटे के पडाव अथवा आंदोलन के संबंध में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपमंडल अधिकारी हेमंत कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। एसडीएम पलवल, होडल व हथीन अपने-अपने उपमंडल के अधिकार क्षेत्र में ऑवरऑल इंचार्ज रहेंगे।

