पलवल / अतुल्य लोकतंत्र: संविधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ अंशु सिंगला,आईपीएस ने कहा कि किसी भी देश का संविधान उसकी पहचान होती है । उन्होंने कहा कि सविंधान से किसी भी देश का राजनैतिक व सामाजिक व्यवस्था का बुनियादी सांचा-ढांचा निर्धारित करता है, जिसके तहत उसकी जनता शासित होती है । पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सविंधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है और उसकी शक्ति की व्याख्या करता है तथा उनके दायित्वों का सीमांकन करता है ।
पुलिस अधीक्षक डॉ अंशु सिंगला,आईपीएस ने कहा कि संविधान उनके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों व सपनों के मूल्यों का दर्पण होता है । उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान पारित किया गया, जिन्हें भारतीय लोकतंत्र का आधार कहा जाता है । पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भारत में नए गणराज्य के संविधान का शुभारंभ 26 जनवरी 1950 को हुआ था और भारत अपने लंबे इतिहास में प्रथम बार एक आधुनिक संस्थागत ढांचे के साथ पूर्ण संसदीय लोकतंत्र बना । भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त हैं ।
इस कड़ी मे शाकिर हुसैन उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पलवल ने भारतीय संविधान के निर्माण दिवस के मौके पर भारतीय संविधान उद्देशिका पढऩे के बाद पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों तथा सिविल स्टाफ को सविंधान के प्रति सत्य व कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई ।
इसके अलावा संविधान दिवस के अवसर पर जिला पलवल पुलिस के प्रत्येक थाना एवं चौकी स्तर पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ ली गई ।