फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा द्वारा शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा अवैध रूप से कचरा फेंकने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार सभी संयुक्त आयुक्तों तथा स्वच्छता शाखा के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) और स्वच्छता कार्यों की प्रभावी निगरानी और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
नगर निगम के संज्ञान में आया है कि शहर के विभिन्न स्थानों पर, विशेष रूप से सड़कों के किनारे और खुले स्थानों पर, बल्क वेस्ट जनरेटर (BWGs) तथा औद्योगिक इकाइयों द्वारा घरेलू कचरा (MSW), निर्माण एवं ध्वस्तीकरण कचरा (C&D) तथा औद्योगिक कचरे की अवैध डंपिंग की जा रही है। यह न केवल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे जनस्वास्थ्य, स्वच्छता मानकों और शहर की रैंकिंग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
इसी के मद्देनज़र नगर निगम द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:
सभी संयुक्त आयुक्त अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यों की नियमित और कड़ी निगरानी सुनिश्चित करेंगे तथा हर समय साफ-सफाई बनाए रखेंगे।
स्वच्छता टीमों, जिनमें मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, सफाई निरीक्षक और सहायक सफाई निरीक्षक शामिल हैं, को अवैध डंपिंग की पहचान के लिए नियमित फील्ड निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
अवैध रूप से कचरा फेंकने वाले व्यक्तियों, बल्क वेस्ट जनरेटर और औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करते हुए भारी चालान किए जाएंगे।
उन्होंन कहा कि औद्योगिक इकाइयों से जुड़े मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी भेजा जाएगा, जिसमें पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (EC) और अन्य कानूनी कार्यवाही शामिल होगी।
निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि बल्क वेस्ट जनरेटर और उद्योगों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
सभी अधिकारी स्वच्छ सर्वेक्षण के मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित पोर्टलों पर नियमित रूप से प्रगति और अनुपालन की रिपोर्ट अपडेट करेंगे, ताकि शहर की रैंकिंग में सुधार हो सके।


