फरीदाबाद। नगराधीश अंकित कुमार ने आज शुक्रवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला फरीदाबाद की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ फ्री एण्ड फेयर चुनाव सम्पन्न करवाने हेतु समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों का जिला प्रशासन सम्पूर्ण समर्थन करते है और आयोग के अनुसार जिला फरीदाबाद में सभी राजनीतिक पार्टियों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी अपने आप को आयोग के हिदायतों के अनुसार ढाल लेना चाहिए जिससे जिला में चुनावों का निष्पक्ष चुनाव और साफ़ सुथरा माहौल बना रहे और आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही एवं एफ.आई.आर. भी दर्ज हो सकती है।
फ्री एण्ड फेयर चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए किए गए प्रबंधों बारे की समीक्षा बैठक
उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवारों को चुनाव आयोग ने साफ किया है
कि अपने नामांकन पत्र को भरते समय
- उम्मीदवार पूरी सावधानी बरतें और नामांकन पत्र का कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें।
- ऐसा करने वालों पर नामांकन पत्र अवैध माना जाएगा।
- ऐसे नामांकन फॉर्म खारिज कर दिए जाएंगे।
प्रत्याशियों की ओर से दाखिल किए जाने वाले
नामांकन पत्र और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले शपथ पत्र की बारीकी से जांच की जाएगी।
सूचना के अधिकार कानून के अनुच्छेद- 33ए का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उम्मीदवार को नामांकन पत्र में केस के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
बताना होगा कि वह किसी आपराधिक मामले में
- दो साल या इससे अधिक की सजा पा चुका है
- या फिर उसे किसी मामले में एक साल या इससे अधिक की सजा मिल चुकी है?
नामांकन करने वाले उम्मीदवार की योग्यता
भारतीय कानून के तहत नामांकन करने वाला उम्मीदवार निम्नलिखित रूप से योग्य होना चाहिए।
- भारत का नागरिक होना चाहिए,
- आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए,
- चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए,
- लोकसभा की स्थिति में उसका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए,
- दिवालिया या पागल घोषित