New Delhi/Atulya Loktantra : राजस्थान की सियासी जंग अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है. विधानसभा स्पीकर सीपी जो aशी का कहना है कि किसी विधायक को नोटिस देने या उसे अयोग्य घोषित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है. जबतक मैं कोई निर्णय नहीं लेता, अदालत मामले में दखल नहीं दे सकता है. ऐसे में हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करेंगे. सीपी जोशी ने कहा कि अभी सिर्फ विधायकों को नोटिस दिया गया है, कोई फैसला नहीं लिया गया है.
बड़े अपडेट्स:
11.04 AM: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर अपने विधायकों के साथ नजर आए. यहां होटल में बुधवार सुबह अशोक गहलोत विधायकों के पास पहुंचे.
11.04 AM: राजस्थान में विधायक खरीद-फरोख्त मामले में बांसवाड़ा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोहर लाल त्रिवेदी को एसओजी ने पूछताछ के लिए नोटिस दिया है.
10.00 AM: विधानसभा स्पीकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल दलील रख सकते हैं.
09.18 AM: स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि किसी विधायक को अयोग्य घोषित करने का अधिकार स्पीकर का है, जबतक निर्णय ना हो जाए उस तबतक कोई इसमें दखल नहीं दे सकता है. हम संसदीय लोकतंत्र की पालन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी विधायक को नोटिस देना स्पीकर का काम है, हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स का पालन कर रहे हैं. अभी तो सिर्फ नोटिस भेजा है, कोई फैसला नहीं लिया गया है.
स्पीकर ने कहा कि अगर हम कोई फैसला करते हैं, तो कोर्ट रिव्यू कर सकता है. हमारी अपील है कि विधानसभा के अध्यक्ष के काम में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. सीपी जोशी ने कहा कि वो हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में SLP देंगे, क्योंकि अदालत स्पीकर के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है.
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा है कि जब तक स्पीकर कोई फैसला नहीं ले, कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं देगा. 1992 में संविधानिक बेंच ने यह तय कर दिया है कि दल-बदल कानून पर स्पीकर ही फैसला लेगा, ऐसे में स्पीकर के निर्णय लेने के बाद रिव्यू का अधिकार हाईकोर्ट के पास है.
08.00 AM: राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. हाईकोर्ट ने स्पीकर को विधायकों पर एक्शन लेने से रोक दिया था और 24 जुलाई तक रोक लगाई थी. इस बीच आज स्पीकर मीडिया से बात करेंगे.