नई दिल्ली/अतुल्यलोकतंत्र : बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एलएलएम छात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय को निर्देश दिए थे कि छात्रा की पढ़ाई के लिए दूसरे लॉ कॉलेज में एडमिशन की व्यवस्था की जाए. इस मामले में विश्वविद्यालय ने छात्रा को पत्र लिखकर एडमिशन प्रक्रिया पूरी कराने को कहा है.
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा था कि पीड़िता और उसके भाई का भविष्य महत्वपूर्ण है, लिहाजा कोर्ट ने रोहिलखंड विश्वविद्यालय को निर्देश दिए थे कि छात्रा की मर्जी के मुताबिक रुहेलखंड विश्वविद्यालय उसकी और उसके भाई की पढ़ाई का इंतजाम कराए. लेकिन अभी तक छात्रा और उसके भाई की तरफ से कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है.
इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है. विश्वविद्यालय की तरफ से छात्रा को पत्र लिखकर एडमिशन प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कहा गया है. इस बीच छात्रा के घर पर पुलिस की सुरक्षा और मुस्तैद की गई है. मजिस्ट्रेट ने घर का दौरा करके तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं कि जब तक पीड़ित परिवार न अनुमति दे तब तक किसी को भी उससे मिलने ना दिया जाए.