नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि गाड़ी मालिक से यदि कोई व्यक्ति वाहन किराये पर लेता है तो वाहन के साथ उसका भी इंश्योरेंस ट्रांसफर माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला बस दुर्घटना से जुड़ी एक याचिका पर सुनाया है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद अब बीमा कंपनियों अब इंश्योरेंस का पैसा देने से आना-कानी नहीं कर सकेंगी।
SC का अहम फैसला, किराये पर वाहन लिया तो उसका इंश्योरेंस भी माना जाएगा ट्रांसफर
Deepak Sharma
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