सुपरटेक के बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा अब लॉगिक्स (Logix) बिल्डर को दिवालिया घोषित किया गया है। सुपरटेक की तरह ही लॉजिक्स में भी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने पेशेवर (आईआरपी) की नियुक्ति कर दी है। कहा जा रहा है कि लॉजिक्स ब्लॉसम जेस्ट आवासीय परियोजना के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू होने की वजह से 2700 होमबायर्स, जिनमें से करीब 1000 लोगो ने अपने फ्लैट पा लिए थे अब उनकी मुश्किल बढ़ सकती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें नोएडा के सेक्टर- 143 में कंपनी द्वारा 2011 में यह प्रोजेक्ट लांच किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत 14 टावरों में 3400 फ्लैट बनाए जाने थे। लेकिन 11 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट को पूरा नहीं हो पाया है। अभी भी इसके 9 टावर अधूरे हैं। ऐसे में वो बायर्स परेशान हैं जिन्होंने अपने आशियाने का सपना देखते हुए इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे।
इस मामले में कोलियर्स इंटरनेशनल (इंडिया) प्रॉपर्टी सर्विसेज कंपनी ने लॉजिक्स के खिलाफ NCLT का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद आईआरपी नियुक्त कर दिया गया है। वहीं बायर्स को 5 अप्रैल तक अपने वित्तीय कागजात जमा कराने होंगे। आपको यह भी बता दें कि लाजिक्स बिल्डर पर नोएडा अथॉरिटी का करीब 500 करोड़ रुपए बकाया है।
सुपरटेक के दिवालिया घोषित होने के बाद अब इसे भी दिवालिया घोषित किया गया है। इस कार्यवाही से बायर्स को राहत मिली है तो वहीं दूसरी ओर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाने वाले अन्य बिल्डर्स के होश उड़ गए हैं।