– स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त ग्राम है उद्देश्य
फरीदाबाद( अतुल्य लोकतंत्र ): उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पेयजल एवं सैनिटाइजेशन विभाग के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत ओडीएफ प्लस के संबंध में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को नई दिशा देने के लिए कुछ अन्य आवश्यक शर्तें तय की गई है। उन्होंने बताया कि ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त ग्राम के अंतर्गत प्राथमिक पाठशाला पंचायत घर आंगनवाड़ी केंद्र आदि में भी शौचालय होना जरूरी होगा। संबंधित गांव में घरों की संख्या 100 से अधिक हो तो सामुदायिक शौचालय बनाना प्राथमिक तौर पर अनिवार्य समझा जाएगा। इसी प्रकार उक्त इकाइयों के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तथा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पशुधन एवं कृषि गतिविधियों के अंतर्गत वेस्ट को भी सिस्टम के अनुसार सही स्थान पर पहुंचाना भी जरूरी है। किचन, शौचालय, स्नानघर आदि की ड्रेनेज सिस्टम के अनुसार दूषित जल निकासी भी सुनिश्चित करनी होगी ताकि इस तरह के दूषित पानी को उचित व उपलब्ध टैंकों में समाहित किया जा सके। प्लास्टिक वेस्ट का भी सही तरीके से निष्पादन किया जाना अनिवार्य होगा। गांव में बने हुए शौचालय का प्रयोग भी वहां के निवासियों द्वारा रोजाना किया जाए यह भी अति आवश्यक है तभी खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस के दूसरे फेस को जिले में सफल बनाया जा सकेगा। उपायुक्त ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ओडीएफ द्वितीय चरण को भी जिले में संबंधित विभागों द्वारा पूर्णतया सफल बनाया जाएगा। उन्होंने जिले के सभी ग्रामवासियों से इस संबंध में पूर्णत: जागरूक रहकर और बढ़-चढ़कर अपना योगदान देने की अपील की है।