Chandigarh/Atulya Loktantra : हरियाणा लोक सेवा आयोग ने ग्रुप सी कर्मचारियों को हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस) अफसर बनाने के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा को फिलहाल रद कर दिया हैं। आयोग ने यह कदम इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कई मामलों के लंबित होने के कारण उठाया है।
आयोग के सचिव की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार हाईकोर्ट में इस मामले पर 25 जुलाई को सुनवाई है। कोर्ट के फैसले के बाद ही इस परीक्षा का प्रोग्राम घोषित किया जाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने इस परीक्षा के लिए जिला अदालतों के कर्मचारियों को प्रोविजनल आधार पर आवेदन करने की छूट दी थी। हालांकि प्रदेश सरकार ने सुनवाई के दौरान जिला अदालतों के कर्मचारियों को अपना मानने से इंकार कर दिया जिस पर हाईकोर्ट ने असहमति जताई।
ग्रुप सी के कर्मचारियों को पदोन्नत कर एचसीएस बनाने की नीति में कोर्ट के कर्मचारियों को शामिल न करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। इस मामले में सरकार साफ कह चुकी हैं जिला अदालतों के कर्मी हरियाणा सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। इस पर असहमति जताते हुए चीफ जस्टिस पर आधारित डिविजन बेंच ने कोर्ट कर्मचारियों के आवेदन प्रोविजनल तौर पर स्वीकार करने के निर्देश दिए थे। प्रदेश में एचसीएस रजिस्टर-2 के 18 पदों पर भर्ती की जानी है। इसमें सरकारी महकमों में लगे क्लर्क व असिस्टेंट सहित ग्रुप-सी के सभी कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं।
30 मई को जारी सरकार की अधिसूचना के तहत हरियाणा विधानसभा, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कर्मचारी एचसीएस प्रमोशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इस पर पंचकूला कोर्ट के कर्मचारी विजय कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए उस अधिसूचना को रद करने की मांग की थी।