Gurugram/Atulya Loktantra : आयकर विभाग ने गुरुग्राम स्थित 150 करोड़ रुपए के होटल को बेनामी संपत्ति के तहत जब्त कर लिया है. जांच में पता चला कि यह बेनामी संपत्ति हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे और कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई और चंदर मोहन की है.
आयकर विभाग ने यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 की धारा 24 (3) के तहत की है. आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई (BPU) ने यह कार्रवाई की है. आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई संपत्ति का स्वामित्व ब्राइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, जिसमें 34% शेयर अन्य कंपनी के नाम है जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड (BVI) में रजिस्टर्ड है. यह कंपनी संयुक्त अरब अमीरात से संचालित होती है.
आयकर विभाग ने यह कार्रवाई जुलाई 2019 में कंपनी से जुड़ी जांच में सबूत के आधार पर की है. इस जांच में आयकर विभाग को कई ऐसे सबूत हाथ लगे थे जिससे कंपनी के स्वामित्व पर शक हुआ था. ब्रिस्टल होटल के स्वामित्व को लेकर आयकर विभाग ने अनियमितता पाई थी. इसके बाद कार्रवाई करते हुए बेनामी संपत्ति को जब्त कर लिया.
बेनामी शेयरधारकों ने इस कार्रवाई के बाद कहा कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड बिश्नोई परिवार के बेहद करीबी है. ब्राइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड में शेयरों के अधिग्रहण के लिए भुगतान का अंतिम निर्णय भी बिश्नोईयों द्वारा किया गया था और वह भारत और विदेशों में स्थित अपने सहयोगियों के माध्य से इन पर नियंत्रण रखते थे.
जुलाई में IT ने की थी छापेमारी-
आयकर विभाग के अधिकारियों ने जुलाई में टैक्स चोरी से जुड़े मामले में बिश्नोई के हरियाणा के हिसार, मंडी आदमपुर और गुरुग्राम समेत कुल 13 स्थानों पर 23 जुलाई को छापेमारी की थी. जिसमें कई बेनामी संपत्तियों सहित करोड़ो रुपए के लेनदेन, चल-अचल संपत्तियों से संबंधित डील के बारे में जानकारी और सबूत मिले थे. आयकर विभाग को यूएई और पनामा में कुलदीप बिश्नोई की कंपनी के शेयर की जानकारी और दस्तावेज मिले थे.
छापेमारी के दौरान आयकर अधिकारियों ने कहा था कि वित्तीय लेनदेन के साथ दस्तावेज और बैंक खाता नंबर और कई संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं. इसके अलावा सर्च ऑपरेशन में अधिकारियों ने बिश्नोई के कंप्यूटर और लैपटॉप को भी जब्त किया था.