Faridabad/Atulyaloktantra News : एनआईटी 86 से विधायक नगेन्द्र भड़ाना के चाचा व पूर्व पार्षद महेश कुमार उर्फ मणि को धारा 307, 120बी के तहत न्यायालय ने दोषी करार दिया है। इनके साथ तीन अन्य नितिन भड़ाना, अरूण उर्फ मट्रू, नरेश उर्फ नररा को भी अदालत ने दोषी पाया है। इन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
-क्या था पूरा मामला
पीडि़त के भाई देशराज शर्मा ने बताया कि डबुआ चौकी रोड पर उनकी किरयाने की दुकान है। 24 नवंबर 2014 को उनका छोटा भाई पंकज शर्मा दुकान पर बैठा हुआ था तभी नीतिन भड़ाना, अरूण उर्फ मटरू, नरेश उर्फ नररा ने पंकज पर ऊपर गोली चला दी। एक गोली पंकज शर्मा की छाती दूसरी गोली इनकी जांघ के ऊपर लगी। गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े, और आनन-फानन में पंकज को अस्पताल ले जाया गया जिसके बाद उनकी जान बच पाई।
उसके बाद भी उनकी दुकान पर गोली चलाई गई थी। इस मामले में पहले जो तीनो आरोपी गिरफ्तार किये गए थे उनसे पूछताछ के बाद पूर्व पार्षद महेश कुमार मणि के खिलाफ साजिश रचने की धारा 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आज इस मामले में न्यायालय ने महेश कुमार सहित तीन अन्य नितिन भड़ाना, अरूण उर्फ मंटू, नरेश उर्फ नररा को दोषी पाया। 2 मार्च को इन्हें अदालत सजा सुनाएगी।