New Delhi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने केंद्र सरकार (Central government) से यह स्पष्ट करने को कहा है कि बिटक्वाइन (bitcoin) लीगल है या नहीं। जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ (Justice YV Chandrachud) और जस्टिस सूर्यकांत (Justice Suryakant) की बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को बिटक्वाइन अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया। हाल के दिनों में देश में काफी संख्या में लोग बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने भी कुछ दिनों पूर्व संसद में बजट पेश करने के दौरान डिजिटल संपत्तियों (digital assets) का उल्लेख किया था। उन्होंने डिजिटल संपत्तियों पर 30 फ़ीसदी कर लगाने की बात कही थी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट में गेन बिटकॉइन घोटाले (gain bitcoin scam) के आरोपी अजय भारद्वाज (Ajay Bhardwaj) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। केंद्र सरकार की तरफ से एडीशनल सॉलीसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी (Additional Solicitor General Aishwarya Bhati) कोर्ट में पेश हुई थीं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने भाटी से सवाल किया कि क्या बिटकॉइन अवैध है या नहीं। बेंच ने कहा कि आपको इस मुद्दे पर अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट करना चाहिए।