कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को संदेशखाली में ED की टीम पर हमला करने के आरोपी शाहजहां शेख का केस CBI को ट्रांसफर कर दिया। उसे केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने को भी कहा। साथ ही इस केस से जुड़े सभी कागजात देने को भी कहा। इसके बाद शाम 4.40 बजे CBI की टीम उसे लेने के लिए भवानी भवन पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची।
ED की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल पुलिस का रवैया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है।
इसे देखते हुए निष्पक्ष और ईमानदार जांच की जरूरत है। हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य की एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है।कोर्ट ने कहा, ‘बंगाल पुलिस आरोपी को बचाने के लिए लुका-छिपी खेल रही है।
आरोपी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है। वह बंगाल पुलिस की जांच को प्रभावित कर सकता है।दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ED की सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की याचिका पर सोमवार को फैसला रिजर्व रख लिया था। इस साल 5 जनवरी को शेख के लोगों ने छापेमारी के दौरान ईडी के टीम पर हमला किया था।
हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस के सदस्यों के साथ एक SIT एसआईटी गठित करने के पहले के आदेश को भी रद्द कर दिया और राज्य को सभी कागजात तुरंत CBI को ट्रांसफर करने को कहा। अब नजात पुलिस स्टेशन और बोनगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामलों को सीबीआई को सौंपा जाएगा। इनके अलावा शेख पर अलग-अलग अपराधों में 42 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
शेख को ED की टीम पर हमले के केस में 29 फरवरी को नॉर्थ 24 परगना के मीनाखान इलाके से गिरफ्तार किया गया था। वह 55 दिन से फरार था। फिलहाल वो अभी 10 दिन की पुलिस रिमांड पर है।