सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने से जुड़ी याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के बीच बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा,
मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कई बातें हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। इससे पहले 14 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से आठ हफ्तों के अंदर लिखित जवाब मांगा था।
दरअसल, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से आर्टिकल 370 हटाने और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने को सही माना था।
पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा था कि जम्मू-कश्मीर की जमीनी हकीकत और पहलगाम जैसी आतंकी घटनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल करेगी। सरकार चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे पर काम कर रही है। CJI ने कहा था-
कोर्ट ने सरकार को 8 हफ्तों में जवाब देने का समय दिया है। सीनियर एडवोकेट शंकर नारायणन ने कहा कि 11 दिसंबर 2023 के फैसले में कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जम्मू-कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं और फिर राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। लेकिन 21 महीने बीतने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है।
ये याचिकाएं प्रोफेसर जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की थीं। उन्होंने दलील दी कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक हो गए हैं। इससे स्पष्ट है कि राज्य की सुरक्षा व लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चल रही हैं।

