New Delhi/Atulyaloktantra: अगर आप रेलवे काउंटर से वेटिंग का टिकट लेकर रिजर्वेशन बोगी में यात्रा करते हैं, तो सावधान हो जाइए. ऐसा करने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. भारतीय रेलवे के नियम के तहत अनकन्फर्म टिकट के साथ यात्रा करने को बिना टिकट यात्रा करने के समान माना जाता है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप वेटिंग टिकट लेकर रिजर्वेशन बोगी में यात्रा करते हैं, तो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी टीटीई आपको बोगी से बाहर निकाल सकता है.
इसके साथ ही रेलवे एक्ट 1989 के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. रेलवे एक्ट की धारा 55 में बिना टिकट यात्रा करने को क्राइम माना गया है, जिसके लिए धारा 137 के तहत 6 महीने जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
अगर आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और कंफर्म नहीं होने की दशा में टिकट अपने आप कैंसल हो जाता है और पैसा ग्राहक के खाते में रिफंड हो जाता है. हालांकि रेलवे काउंटर से टिकट लेने पर अपने आप कैंसल नहीं होता है. इसके लिए रेलवे काउंटर पर जाना होता है.
अगर आप रेलवे काउंटर से वेटिंग का टिकट लेते हैं, तो टिकट के कंफर्म नहीं होने की स्थिति में आप जनरल बोगी में यात्रा कर सकते हैं. इसके अलावा रेलवे या आईआरसीटीसी जिसके नाम से टिकट जारी करता है, सिर्फ वही व्यक्ति उस टिकट पर यात्रा कर सकता है. कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे के टिकट पर यात्रा नहीं कर सकता है. अगर कोई दूसरे के टिकट पर यात्रा करते पकड़ जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
आइए आपको बताते हैं रेलवे से जुड़े कुछ अहम कानून.
1. ट्रेन में महिलाओं के लिए रिजर्व बोगी में किसी भी पुरुष यात्री का घुसना अपराध है. अगर कोई महिला बोगी में घुसता है, तो उस पर जुर्माना लग सकता है. साथ ही टीटीई ऐसे पुरुष यात्री को बोगी से निकाल सकता है.
2. रेलवे एक्ट की धारा 156 के तहत ट्रेन की छत, सीढ़ियों, दरवाजों और इंजन में बैठकर यात्रा करने पर तीन महीने की जेल हो सकती है. साथ ही जुर्माना लगाया जा सकता है.
3. रेलवे एक्ट की धारा 167 के मुताबिक ट्रेन में स्मोकिंग करना जुर्म है. ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
4. अगर यात्रा के दौरान या यात्रा खत्म होने के बाद टीटीई टिकट दिखाने को कहता है, तो यात्री को टिकट दिखाना होगा. ऐसा नहीं करने पर उस यात्री के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
5. किसी को शराब पीकर या नशा करके ट्रेन में यात्रा करने और गाली-गलौज करने की इजाजत नहीं है. ऐसा करने वाले को ट्रेन से उतारने के साथ ही उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे मामले में 6 महीने की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.