फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने उन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए 2 मार्च तथा 9 मार्च, 2025 (रविवार) को अवकाश घोषित किया है, जहां नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। मानव संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। यह जानकारी डीसी विक्रम सिंह ने दी।
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि अधिसूचना के तहत हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ राज्य में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों/श्रमिकों, जो इन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, के लिए सवेतन अवकाश रहेगा, ताकि वे अपना वोट डाल सकें।
हरियाणा सरकार ने नगर निगम 2025 के चुनाव (मतदान के दिन) सवेतन अवकाश की घोषणा की
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