नई दिल्ली/अतुल्यलोकतंत्र: आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें तीन महीने की सजा और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक मनोज कुमार को तीन महीने की सजा और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुना दी है। इस सजा को चुनौती देने के लिए विधायक मनोज कुमार को जमानत दे दी गई है।
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