Sirsa/Atulya Loktantara : तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत सरकारी कार्यालय में धूम्रपान निषेध क्षेत्र के बोर्ड लगाना जरूरी है। यदि किसी कार्यालय में ये बोर्ड नहीं लगे पाए जाते हैं, तो 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय में नो स्मोकिंग के बोर्ड लगे हों तथा कोई भी व्यक्ति उनके अधीन कार्यालय क्षेत्र में धूम्रपान न करें।
सिविल सर्जन डॉ. गोविंद गुप्ता ने कोटपा एक्ट के तहत सभी विभागाध्यक्षों के अवगत करवाते हुए बताया कि तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) के तहत सरकारी या निजी क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों पर नो स्मोकिंग जोन का साइन बोर्ड लगा होना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि सभी विभागों को इस बारे अवगत करवाते हुए लिखा गया है कि वे अपने-अपने कार्यालयों में नो स्मोकिंग जोन के साइन बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें। अगले सप्ताह स्वास्थ्य विभाग की टीम इस बारे निरीक्षण भी करेगी। यदि किसी कार्यालय में नो स्मोकिंग जोन के साइन बोर्ड नहीं लगे पाए जाते हैं तथा कोई व्यक्ति धूम्रपान करता पाया जाता है, तो उसके 200 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी विभागाध्यक्षों कोटपा एक्ट के तहत अपने कार्यालय में उचित कार्यवाही करने बारे कहा गया है।