फरीदाबाद, 28 जुलाई । जिलाधीश विक्रम सिंह ने जिला फरीदाबाद में सिंथेटिक/ चाइनीज मांझा (रील) का प्रयोग करने, रखने व बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि चाईनीज मांझा आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के लिए बहुत खतरनाक है। यह पक्षियों से लेकर इंसान तक की गर्दन तक काट/ घायल कर रहा है। इसके मद्देनजर जिलाधीश विक्रम सिंह ने जिला फरीदाबाद में भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत आदेश पारित किए गए हैं। वहीं चाईनीज मांझे की खरीद-फरोख्त भण्डारण एवं प्रयोग पर रोक लगाई है।
इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो वह धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत दंड का भागीदार होगा। बता दें कि इसी सम्बन्ध में वर्ष 2013 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं वर्ष 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चाइनीज मांझे के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिला फरीदाबाद में कई दुकानदारों द्वारा चाइनीज मांझा की खरीद-फरोख्त भण्डारण एवं प्रयोग किये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।