फरीदाबाद, 28 जून। एडीसी अपराजिता ने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत किसानों को 3 से 10 हॉर्स पावर (एचपी) तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये जायेंगे। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती अपराजिता (आई.ए.एस) ने आगे बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी के पूरे हरियाणा में सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई या फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हो और अपने खेत में जमीनी पाईप लाइन दबाकर सिंचाई करते हो।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर ही किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र के साथ मोबाईल लिंक होना चाहिए, कृषि भूमि की जमाबंदी या फर्द तथा घोषणा पत्र प्रार्थी के पास अवश्य होना चाहिए। सोलर पम्प की सम्पूर्ण तकनीकी विशिष्टताओं की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट (http://hareda.gov.in) या MNRE की वेबसाईट mnre.gov.in पर जाये।