हरियाणा में अब 24 घंटे रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। रात के समय बंद करने का उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में श्रम एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे।
दुष्यंत चौटाला से हाल ही में प्रदेशभर के रेस्टोरेंट यूनियन के पदाधिकारी मिले थे और मांग की थी राज्य सरकार द्वारा उनको अपने रेस्टोरेंट्स 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी जाए ताकि लोगों को जरूरत अनुसार खाने का सामान मिल सके।
श्रम विभाग की शर्तों को करना होगा पूरा
दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेस्टोरेंट्स एवं आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में राज्य के जो रेस्टोरेंट्स मालिक अपने रेस्टोरेंट्स को 24 घंटे खुला रखना चाहते हैं, वे खुले रख सकते हैं। उनको बंद करने के लिए कोई दबाव नहीं दे सकता, लेकिन उनको श्रम विभाग में पंजीकरण एवं अन्य नियमों एवं शर्तों (धारा 9 और 10 पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958) की पालना करनी पड़ेगी।
शिकायत के लिए जारी की ई-मेल आईडी
डिप्टी सीएम ने आगे कहा अगर किसी रेस्टोरेंट के मालिक को लगता है कि कोई उनको बेवजह तंग कर रहा है तो वे अपनी शिकायत एमएसएमई की मेल आईडी [email protected] पर ईमेल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट्स MSME के अंतर्गत आते हैं।