कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सोमवार को सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 16 दिसंबर को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया है।
राहुल के खिलाफ यह मामला 5 साल पहले गुजरात में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। केस 4 अगस्त, 2018 को दायर हुआ था। इसे तब के सुल्तानपुर में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्र ने दायर किया था।मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव की कोर्ट ने 18 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
राहुल का वह बयान, जिस पर मानहानि का केस
इस मामले में वादी यानी विजय मिश्र के वकील संतोष पांडेय ने दैनिक भास्कर से बात की। उन्होंने बताया, “8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था, “भाजपा जो कि ईमानदारी व स्वच्छता की राजनीति का दावा करती है। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हत्या का आराेपी है।”