Faridabad/Atulya Loktantra: फरीदाबाद नगर निगम की आयुक्त अनीता यादव ने कहा है कि संपत्ति कर सेल्फ असेसमेंट की अंतिम तिथि होने के कारण 31 जुलाई को निगम के कराधान विभाग के सभी कार्यालय आम कार्यदिवस की तरह खुले रहेंगे। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि शहीद उधम सिंह जयंती होने के कारण 31 जुलाई को राजपत्रित अवकाश भी है। निग्मायुक्त ने शहरवासियों से
अपील की है कि वे हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार अपने संपत्ति कर का निधारण स्वयं करके 10 प्रतिशत छूट का फायदा उठाये। उन्होंने बताया कि सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और इससे पहले बिल भेजने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने बताया कि करदाता हिन्दी व अंग्रेजी के सेल्फ असेसमेंट फार्म निगम की बेवसाईट उबंितपकंइंकण्वतह से डाउनलोड कर सकते है। ये फार्म निगम कार्यालयों से भी निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि करदाता पहले की तरह किसी प्रकार के बिल आदि की इन्तजार किये बिना निगम मुख्यालय सहित फरीदाबाद ओल्ड व बल्लभगढ़ स्थित क्षेत्रिय कार्यालयों में 31 जुलाई तक सेल्फ असेसमेंट फार्म भरकर नागरिक अपनी सम्पति कर की राशि जमा करवा दें। इस काम में निगम के कर्मचारी उनकी सहायता करेंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 के सम्पत्ति कर की राशि 31 जुलाई तक जमा करवाने वाले करदाताओं को सम्पत्ति कर की राशि में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी और ऐसा न करने पर कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी वसूला जायेगा।
निग्मायुक्त के अनुसार हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत निगम क्षेत्र के करदाताओं को अपनी सम्पत्ति कर का प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के बाद 31 जुलाई तक अपने सम्पति कर का स्वंय निर्धारण करते हुए इसका भुगतान करना होता है, लेकिन कुछ लोगों ने अतीत में ऐसा न करके कानून की अवहेलना की हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने पिछले बकाया पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की राशि अदा करनी होगी। नगर निगम ने ऐसे सभी लोगों से भी अपील की है कि वे अपनी सम्पत्ति कर की बकाया राशि को तत्काल जमा करें अन्यथा इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए नगर निगम के द्वारा उनकी सम्पत्ति को सील करने की कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी।