Palwal/Atulya Loktantra : पेंशन कमेटी के सदस्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी पवन शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए अधिकारी व कर्मचारी अपनी पेंशन संशोधन करवाने के लिए अपने-अपने कार्यालय (जिस कार्यालय से सेवानिवृत हुए हैं।) में पेंशन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करवाएं। उल्लेखनीय है कि पेंशन संशोधन कार्य के लिए हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में वित्त विभाग के मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी तथा लेखा अधिकारियों की कमेटियां गठित की है ताकि इस कार्य को अति शीघ्र पूर्ण किया जा सके।
वरिष्ठ लेखाधिकारी पवन शर्मा ने बताया कि जो कर्मचारी अधिकारी 1 जनवरी 2016 से पूर्व जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं उस कार्यालय में अपनी पेंशन से संबंधित सभी दस्तावेज जमा करवाएं ताकि पेंशन संशोधन मामला ऑनलाइन महालेखाकार को भेजा जा सके। वरिष्ठï लेखाधिकारी ने जिला पलवल के सभी आदान-प्रदान अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने कार्यालय से संबंधित पेंशन मामला अपने विभाग के वित्त विभाग के अनुभाग अधिकारी व लेखा अधिकारी से वेरीफाई करवाकर ऑनलाइन महालेखाकार कार्यालय को तुरंत भेजें तथा इसकी सूचना पेंशन कमेटी की ईमेल आईडी पीईएनएसआईओएनसीओएमएमआर्ईटीटीईईपीएएलडब्ल्यूएएलएटदारेटजीएमएआईएल.सीओएम तथा व्यक्तिगत रूप से जिला खजाना अधिकारी कार्यालय पलवल में भी जमा करवाएं, जिसमें कार्यालय का नाम, अधिकारी व कर्मचारी का नाम, डीडीओ कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, 1 जनवरी 2016 से पूर्व कितने अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, कितनों के आवेदन प्राप्त हुए, कितने ऑनलाइन भेज दिए गए, कितने पर महालेखाकार कार्यालय से आपत्ति दर्ज की गई, कितने अभी शेष हैं उनके शेष रहने का क्या कारण है आदि सूचना 28 दिसंबर 2019 तक भेजी जानी है।
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