जम्मू कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक लेने की याचिका दायर की थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (12 दिसंबर) को खारिज कर दिया है। जज संजीव सचदेवा और विकास महाजन की बेंच ने 30 अगस्त 2016 को दिए फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
उमर और पायल की शादी 01 सितंबर 1994 को हुई थी। उनके दो बेटे हैं। साल 2009 से उमर अपनी पत्नी पायल से अलग रह रहे हैं। उमर ने पायल पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि वे इन आरोपों को सही साबित करने के लिए सबूत नहीं दे पाए हैं।
2007 से पायल से अलग रह रहे उमर
उमर अब्दुल्ला ने फैमिली कोर्ट में कहा था- पायल से मेरी शादी पूरी तरह से टूट गई है। हमारे बीच साल 2007 से वैवाहिक संबंध नहीं हैं। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं है। उमर अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को साबित नहीं कर पाए थे। हम भी फैमिली कोर्ट के आदेश से सहमत है।
1994 में हुई थी दोनों की लव मैरिज
पायल सिख परिवार से आती हैं। उनके पिता मेजर जनरल रामनाथ सेना से रिटायर्ड हुए थे। पायल और उमर की पहली मुलाकात दिल्ली की ओबेरॉय होटल में हुई थी, जहां दोनों साथ में काम करते थे। साल 1994 में उनकी लव मैरिज हुई थी। उनके दो बेटे जाहिर और जमीर हैं।
सरकारी बंगला खाली नहीं कर रही थी पायल
उमर अब्दुल्ला 1999 की वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। तब उन्हें दिल्ली में सरकारी बंगला मिला था। इस बंगले में उनकी पत्नी पायल रह रही थी। पायल ने अपनी और दो बेटों की सुरक्षा का हवाला देते बंगला खाली करने से इनकार कर रही थी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बंगला खाली कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए बंगला खाली करवाया था।