Corona Virus: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जस्टिस एमआर शाह ने आज कोरोना (Corona) मृतकों के परिजनों के लिए 50 हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 30 दिन के अंदर परिजनों को भुगतान करें। कोर्ट ने कहा यह मुआवजे राज्य के आपदा प्रबंधन से दिए जाएंगे। यह केंद्र और राज्य द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत भुगतान की गई राशि से अधिक होगी।
समिति के पास रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार होगा
जस्टिस शाह ने कहा कि कोई भी राज्य 50,000 रुपये के लाभ से इनकार नहीं करेगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड -19 नहीं है। निर्णय तारीख के बाद भी होने वाली मौतों के लिए सहायता प्रदान की जाती रहेगी। मृतकों के मेडिकल रिकॉर्ड की जांच कर 30 दिनों के अंदर कॉल कर मुआवजे का आदेश दे सकती है। वहीं, समिति के पास अस्पतालों से रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार होगा।